सम्पादक-कमलेश त्रिवेदी की खबर
ट्रक से 26.132 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा जप्त
🔹जप्त गांजा की कीमत करीबन 2,61,320 / रूपये।
🔹आरोपियो के द्वारा चालाकी पुर्वक ट्रक के केबिन अंदर चालक के सीट के पीछे बने सीट के नीचे अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा को छिपाकर किया जा रहा था परिवहन।
🔹 उड़ीसा राज्य से हरियाणा ले जाया जा रहा था गांजा।
🔹 थाना नगरनार क्षेत्र अंतर्गत की गई कार्यवाही ।
🔸नाम आरोपी
- अजय काकड़ पिता मोहन लाल काकड़ जाति जाट उम्र 25 साल साकिन सरवरपुर भटटुकला थाना भटटुकला जिला फतेहाबाद हरियाणा
- अनिल कुमार पिता सुभाष कुमार जाति मेघवाल उम्र 22 साल साकिन सरवरपुर भटटुकला थाना भटटुकला जिला फतेहाबाद हरियाणा
🔹जप्त सामान – 01. मादक पदार्थ गांजा 05 पैकेट सेलोटेप से लिपटा हुआ कुल 26.132 किलोग्राम कीमती 2,61,320 / रूपये।
- ट्रक कमांक HR-61-C-1025 कीमती 15,00,000 / रूपये
- ट्रक में लोड लकड़ी कीमती 12 टन कीमत 28,320 / रूपये
- एक नग सैमसंग कंपनी का एंड्रायड मोबाईल कीमती 8,000/ रूपये
05..एक नग सैमसंग कंपनी का एंड्रायड मोबाईल कीमती 10,000/ रूपये
कुल जुमला कीमती -18,07,640 / रूपये ।00-

सूचना मिला कि दो व्यक्ति ब्राउन कलर का ट्रक कमांक HR-61-C-1025 में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर उड़ीसा राज्य की ओर से धनपुंजी के रास्ते होते हुये परिवहन कर रहे कि सूचना पर हमराह स्टाप पुलिस टीम के द्वारा ग्राम धनपुंजी फारेस्ट नाका एनएच 63 मेनरोड के पास पहुंच कर नाकाबंदी किये कि कुछ समय बाद उड़ीसा धनपुंजी की ओर से ट्रक कमांक HR-61-C-1025 आता दिखाई दिया जिसे रोककर चेक किये ट्रक में दो व्यक्ति बैठे मिले चालक का नाम पता पुछने पर अपना नाम अजय काकड़ पिता मोहन लाल काकड़ जाति जाट उम्न्न 25 साल साकिन सरवरपुर भटटुकला थाना भटटुकला जिला फतेहाबाद हरियाणा 02. अनिल कुमार पिता सुभाष कुमार जाति मेघवाल उम्र 22 साल साकिन सरवरपुर भटटुकला थाना भटटुकला जिला फतेहाबाद हरियाणा का रहने वाला बताये। आरोपियो के अधिपत्य के ट्रक को चेक करने पर ट्रक के केबिन अंदर चालक के सीट के पीछे बने सीट के नीचे अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा 05 पैकेट सेलोटेप से लिपटा हुआ कुल 26.132 किलोग्राम कीमती 2,61,320 / रूपये रूपये को बरामद कर परिवहन में प्रयुक्त वाहन ट्रक कमांक HR-61-C-1025 कीमती 15,00,000/ रूपये दो नग सैमसंग कंपनी का मोबाईल कीमती 18000 / रूपये, सहित जुमला कीमत 18,07,550 / रूपये को जप्त किया गया। आरोपीयो का कृत्य अपराध धारा 20 (ख) ii (ग) एनडीपीएस एक्ट का पाये जाने से आरोपीयो के खिलाफ अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया।
