जिला-बस्तर,जगदलपुर
गांजा तस्करी करने वाले 03 युवको पर बस्तर पुलिस की बड़ी कार्यवाही
अवैध रूप से गांजा तस्करी करते बस स्टैंड से पकड़े गए तीन आरोपी
तीनो आरोपी मध्य प्रदेश के सिधी जिला के रहने वाले हैं
तीन आरोपी के संयुक्त कब्जे से लगभग 47 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद बरामद किया गया
जप्तशुदा गांजा की अनुमानित कीमत 4,78,260/- रूपये
बेहद ही शातिराना तरीके से किया जाता था तस्करी
पर्यटन की आड़ में करते थे तस्करी
नाम आरोपी -: सुग्रीम सिंह नेताम पिता जयपाल सिँह नेताम उम्र 18 वर्ष 10 माह, राजबली सिंह कुरसो पिता श्रीराम सिंह उम्र 18 वर्ष 20 दिन ,योगेश सिंह कुरसो पिता राजेश सिंह उम्र 18 वर्ष 03 माह तीनो निवासी ग्राम ठाड़ी पाथर पोस्ट तंसार थाना सिवनी जिला सिद्धि म. प्र.
बोघघाट थाना को सूचना प्राप्त हुआ था कि तीन लडके पतला दुबला उम्र लगभग 18-19 वर्ष जिसमें से एक लड़का लाल चेक दार शर्ट, दूसरा लड़का सफ़ेद चेक दार शर्ट तथा तीसरा लड़का क्रीम कलर की शर्ट पहने है, जो नया बस स्टैंड में सुलभ शौचालय के पास है, जो बारी बारी फ्रेश हो रहे है, जो अपने कब्जे में तीन पिट्टू बैग रखे है, जिसमें नशे के रूप में उपयोग होने वाले मादक पदार्थ गांजा रखे हैं, कि सूचना पर पुलिस अधीक्षक, श्री शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में अति. पुलिस अधीक्षक श्री माहेश्वर नाग के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री आकाश श्री श्रीमाल के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बोधघाट लीलाधर राठौर के नेतृत्व में टीम गठित कर, कार्यवाही हेतु टीम रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा बस स्टैंड जगदलपुर में पहुंचकर घेराबंदी कर, संदेह के आधार पर बताये हुलिया के तीन लडके सुलभ शौचालय के पास मिलने पर तीनों लड़को को पकड़कर, पूछताछ करने पर अपना अपना नाम 1. सुग्रीम सिंह नेताम पिता जयपाल सिंह उम्र 18 वर्ष 10 माह, 2. राजबली सिंह कुसरो पिता श्रीराम सिंह उम्र 18 वर्ष 20 दिन 3. योगेश सिंह कुसरो पिता राजेश कुमार सिंह उम्र 18 वर्ष 03 माह तीनों निवासी ग्राम ठाड़ी पथर थाना कुसमी जिला सिद्धि म. प्र. का होना बताये जिनके पास में रखे तीन पिट्टू बैग की तलाशी लेने पर लगभग 47 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला जिसके संबंध में पूछताछ करने पर तीनों संदेहियों द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा रखने के संबंध में वैधानिक प्रत्युत्तर नही दिया गया जो संदेहियों द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा परिवहन करना पाए जाने तथा NDPS एक्ट के तहत अपराध घटित करना स्वीकार करने से उक्त अवैध मादक पदार्थ गांजा को आरोपियों के कब्जे से जप्त कर धारा 20(B ) NDPS एक्ट के तहत विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया है।