कमलेश त्रिवेदी की खबर
शिक्षकों की वरिष्ठता और स्कूल श्रेणियों में गलत जानकारी देना एक खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) को महंगा पड़ गया। बस्तर जिले में चल रही युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत जगदलपुर के बीईओ मानसिंह भारद्वाज को शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, श्री भारद्वाज द्वारा विकासखंड स्तर से जिला समिति को शिक्षकों की वरिष्ठता व पद रिक्तियों से संबंधित विसंगतिपूर्ण और त्रुटिपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। नगरनार के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कनिष्ठ शिक्षक को वरिष्ठ और वरिष्ठ को कनिष्ठ बताया गया, जबकि विवेकानंद वार्ड स्थित हिंदी माध्यम सेजेस स्कूल को दोनों संवर्ग (टी व ई) में रिक्त दिखाया गया।
शासन ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन मानते हुए निलंबन की कार्यवाही की। संभागायुक्त की अनुमति के बाद बस्तर कलेक्टर हरिस एस ने आदेश जारी किया।
निलंबन अवधि में श्री भारद्वाज का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जगदलपुर नियत किया गया है, जहां उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
जिला शिक्षा अधिकारी बीआर बघेल, कलेक्टर हरिस एस और जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन के नेतृत्व में जिले में शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को त्रुटिरहित बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
